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छात्र से अप्राकृतिक कृत्य, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 7 वर्ष के कारावास की सजा

रायपुर. 7 वीं के एक छात्र से अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. ये पूरा मामला दुर्ग का है.

जानकारी के मुताबिक करीब पांच वर्ष पूर्व जामुल थाना में एक प्रकरण दर्ज किया गया था. उस दौरान पीड़ित बालक 7वीं कक्षा का छात्र था. 7 अक्टूबर 2017 की शाम करीब 4 बजे स्कूल की छुट्टी होने पर घर लौट रहा था. उसी दौरान रास्ते में आरोपी संजय साहू ने उसे रोक लिया. परिचित होने की वजह से उसकी बातों में आकर साथ चला गया. आरोपी उसे स्कूल के पीछे झाड़ियों में ले गया, वहां बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया. साथ ही घटना के संबंध में किसी को बताने पर माता-पिता की हत्या की धमकी देकर चला गया.

आरोपी के जाने के बाद बदहवास हालत में बालक घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी. तबीयत खराब होने पर बालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसके बाद 9 अक्टूबर को जामुल थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी. तीन दिन बाद 12 अक्टूबर को आरोपी संजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया. इस मामले में आरोपी संजय साहू को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (एफटीसी) संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को धारा 377 के तहत ये सजा सुनाई है.

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