सूचना का अधिकार अधिनियम का अफसरों ने नहीं किया पालन, तीन अधिकारियों पर लगा 78 हजार का जुर्माना

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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एम. के. राउत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का समय पर पालन नहीं करने और समय पर आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी अजय वस्त्रकार ग्राम पंचायत उसलापुर को 8 प्रकरणों पर दो लाख रूपए और राज्य सूचना आयुक्त ए.के. अग्रवाल ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं तहसीलदार जगदलपुर आनंद राम नेताम को दो प्रकरण पर 28 हजार रूपए, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी कानन पेण्डारी जू अजय शर्मा को दो प्रकरण पर 50 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए अधिरोपित राशि तत्काल जमा कर चालान की प्रति आयोग को प्रेषित करने निर्देश दिए हैं।आवेदक रमेश कुमार टण्डन ग्राम पंचायत उसलापुर ने अजय वस्त्रकार तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत उसलापुर विकासखण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर से पंचायत के कार्यो से संबंधित 8 आवेदनों पर वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की मूलभूत की राशि, 2016-17 एवं 2017-18 की रोकड़ बही, 14 वें वित आयोग से कालोनी निर्माण की स्वीकृति, पंचायत के बैठक की कार्यवाही पंजी की मांग से संबंधित 19 फरवरी 2018 को आवेदन किया।जानकारी प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर 22 मार्च 2018 को आवेदन प्रस्तुत किया प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं कर जनसूचना अधिकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान का उलंघन किया। साथ ही विलंब से आवेदक को जानकारी दी। मुख्य सूचना आयुक्त एम. के. राउत ने आवेदक को विलंब से सूचना देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 8 प्रकरणों पर 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर को निर्देश दिए हैं।

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