CHHATTISGARH : Tendu leaf purchase dispute reaches Supreme Court, government asked to respond within 4 weeks
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की तेंदूपत्ता खरीदी नीति को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर. महादेवन की तीन सदस्यीय पीठ कर रही है।
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दरअसल, सेवानिवृत्त IFS अधिकारी कृष्ण शुक्ला ने तेंदूपत्ता खरीदी, मूल्य निर्धारण और संग्रहण दर को लेकर राज्य सरकार की नीति को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार की नीति को सही ठहराते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि सरकार क्रय मूल्य के बजाय केवल संग्रहण दर पर तेंदूपत्ता खरीद रही है, जिससे संग्रहकों को उनका वैधानिक लाभ नहीं मिल रहा। याचिका में वनाधिकार कानून के तहत आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों का भी हवाला दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में छत्तीसगढ़ सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अब चार सप्ताह बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।
