SC ON PROTEST RIGHTS : NEET protests and now a uniform protocol can be made across the country
नई दिल्ली। NEET-UG पेपर लीक के विरोध में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार पूरी तरह संरक्षित है।
कोर्ट ने संकेत दिया कि देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए एक समान प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश तैयार किए जा सकते हैं। पीठ के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को अपनी बात रखने के लिए उचित स्थान मिलना चाहिए, लेकिन हिंसा या असामाजिक गतिविधियों की स्थिति में प्रशासन को कार्रवाई का अधिकार भी रहेगा।
NEET PAPER LEAK : फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, लेकिन पहली सुनवाई में सरकारी वकील ही नहीं पहुंचा
मामला NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने कथित पुलिस ज्यादती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। इस मामले में देशभर के लिए एक समान व्यवस्था बनाने की जरूरत पर भी विचार किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
