SUBHASH CHANDRA : सुभाष चंद्रा पर NCLT का बड़ा एक्शन, संपत्ति ट्रांसफर पर रोक

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SUBHASH CHANDRA : NCLT takes major action against Subhash Chandra, bans property transfer

नई दिल्ली। एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के व्यक्तिगत दिवाला मामले में NCLT ने बड़ा आदेश दिया है। पांच सदस्यीय विशेष पीठ ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चंद्रा को अपनी संपत्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचने या ट्रांसफर करने से रोक दिया है।

NCLT ने कहा कि पीठ के सदस्यों में बहुमत नहीं होने के कारण फिलहाल कोई अंतिम आदेश प्रभावी नहीं किया जा सकता। मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।

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मामले में करीब 22,006 करोड़ रुपये के दावों के मुकाबले चंद्रा की निजी संपत्ति से लगभग 6.25 करोड़ रुपये की वसूली वाली पुनर्भुगतान योजना को लेकर विवाद है। अब NCLAT में भी मामले पर सुनवाई होगी।

 

 

 

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