छत्तीसगढ़ी भाषा में हो स्कूली पढ़ाई, हाईकोर्ट पहुँची मांग, राज्य सरकार को नोटिस, 26 अगस्त को अगली सुनवाई

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से आठवीं तक पढ़ाई को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार को एक जनहित याचिका लगाई गई है। याचिका छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है । मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त तय की गई है । छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने प्रदेश में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की याचिका में मांग की है।महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने एडवोकेट यशवंत ठाकुर के माध्यम से जनहित याचिका लगाई है। याचिका में एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आधार बनाया गया है। याचिका में कई प्रदेशों का हवाला देते हुएछत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है। आज मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डिवीजन बैंच में हुई। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

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