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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई से SC का इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाएं याचिकाकर्ता

नई दिल्ली: वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इसे लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं. सुनवाई को दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वो जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे.

ज्ञानवापी मामले में वकील एम एम कश्यप की ओर से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. नई याचिका में कहा गया है कि 1993, 1995 और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने काशी और मथुरा को लेकर 3 आदेश दिए थे. इन आदेशों में दोनों जगह पर मौजूद वर्तमान मंदिर और मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था. अब वाराणसी में जो कुछ भी हो रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है.

याचिकाकर्ता एम एम कश्यप ने कहा है कि 90 के दशक में यह तीनों आदेश अयोध्या मामले में पक्षकार रहे असलम भूरे की याचिका पर आए थे. याचिकाकर्ता ने तब अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका जताई थी.

वहीं, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक और मामला वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है. यह मामला ज्ञानवापी परिसर में भगवान आदि विश्वेश्वर के जमीन के मालिकाना हक, पूजा पाठ का अधिकार के लिए दायर की गई है. यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संस्था की श्रीमती किरन सिंह ने दायर किया है. लिहाजा मुकदमा किरण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमे को लेकर चल रहा है. इस पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट 6 अक्टूबर को इस मुद्दे पर अगली सुनवाई करेगा. अदालत में 6 अक्टूबर से नियमित तौर पर इस केस की सुनवाई होगी.

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