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SC ORDER ON TAJ MAHAL : ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां को तुरंत रोकें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Immediately stop business activities within 500 meters of Taj Mahal, orders Supreme Court

​​​​​​​नई दिल्ली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को अपने निर्देश का अनुपालन करने के लिए कहा है. एक याचिका में यह मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन को अनुमति दी, जिसमें 17वीं शताब्दी के स्मारक (ताजमहल) की 500 मीटर की दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा हम आगरा विकास प्राधिकरण को स्मारक ताजमहल की सीमा या दीवार से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश देते है.

इससे पहले आगरा में ताजमहल के आसपास निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने ताज संरक्षित क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी थी. कोर्ट ने ताजमहल के आसपास बुनियादी सुविधाओं, प्रदूषण न फैलाने वाली गतिविधियों की इजाजत दी थी, लेकिन कहा है कि इन सबके लिए सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी से इजाजत लेनी जरूरी होगी.

हवाई यातायात में वृद्धि और ताजमहल पर इसके संभावित प्रभाव पर एक निर्णायक अध्ययन के लंबित रहते समय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को आगरा के हवाई क्षेत्र से अतिरिक्त विमान सेवा शुरू करने पर भी रोक लगाई थी.

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