SC on NEET UG 2024: नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 1563 स्टूडेंट्स को दोबारा देना होगा एग्जाम
नई दिल्ली। NEET UG 2024 प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और फिर से आयोजन की मांग कर रहे उम्मीदवारों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। सम्बन्धित याचिका पर आज, 13 जून को हुई सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। साथ ही, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को अपना जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त खण्डपीठ ने सभी सम्बन्धित मामलों की अब एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।
1563 उम्मीदवारों के लिए फिर से होगी परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान NTA की तरफ से खण्डपीठ को जानकारी दी गई कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनके लिए फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 23 जून को आयोजित की जा सकती है और नतीजे एक सप्ताह में यानी 30 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो उसके वास्तविक अंकों (Actual Marks) के आधार पर अंतिम रैंक निर्धारित की जाएगी।