रेलवे कर्मचारी को हाईकोर्ट से राहत: डिमोशन पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

Date:

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेलवे विभाग की एक सख्त कार्रवाई पर रोक लगाते हुए एक कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी को सीधे सबसे निचले पद पर डिमोट करना नियमों के खिलाफ है।

यह मामला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के कर्मचारी सीसीएस राव से जुड़ा है, जो मूल रूप से टेक्नीशियन ग्रेड-3 के पद पर नियुक्त हुए थे और प्रमोशन पाकर जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) बने थे। 2013 में उन्हें अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में चार्जशीट दी गई थी, जिसके बाद 2014 में विभाग ने उन्हें सेवा से हटाने की सजा दी। बाद में इस सजा को बदलकर उन्हें तीन साल के लिए टेक्नीशियन ग्रेड-3 पर डिमोट कर दिया गया।

राव ने इस कार्रवाई को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में चुनौती दी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने माना कि किसी कर्मचारी को उच्च पद से सीधे सबसे निचले पद पर भेजना अनुपातहीन सजा है। अदालत ने आदेश दिया कि राव को जूनियर इंजीनियर से एक पद नीचे मास्टर क्राफ्ट्समैन के पद पर एक साल के लिए पदावनत किया जाए।

 

 

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related

NAXALI NEWS: नक्सल संगठन को बड़ा झटका , झीरम घाटी हमले में शामिल खूंखार इनामी नक्सल दंपति ने किया सरेंडर

NAXALI NEWS: सुरेंद्रसुकमा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा...

CG NEWS: चिल्फी घाटी में लगा जाम, कई वाहन फंसे…

CG NEWS: कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से होकर...

नगर पालिका कवर्धा बना भ्रष्टाचार का अड्डा, टेंडर में खुला रिश्वत का काला खेल

संपादक :- दीपक तिवारी(कवर्धा) कवर्धा। नगर पालिका कवर्धा एक बार...