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रेलवे कर्मचारी को हाईकोर्ट से राहत: डिमोशन पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

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CG High Court
CG High Court

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेलवे विभाग की एक सख्त कार्रवाई पर रोक लगाते हुए एक कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी को सीधे सबसे निचले पद पर डिमोट करना नियमों के खिलाफ है।

यह मामला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के कर्मचारी सीसीएस राव से जुड़ा है, जो मूल रूप से टेक्नीशियन ग्रेड-3 के पद पर नियुक्त हुए थे और प्रमोशन पाकर जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) बने थे। 2013 में उन्हें अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में चार्जशीट दी गई थी, जिसके बाद 2014 में विभाग ने उन्हें सेवा से हटाने की सजा दी। बाद में इस सजा को बदलकर उन्हें तीन साल के लिए टेक्नीशियन ग्रेड-3 पर डिमोट कर दिया गया।

राव ने इस कार्रवाई को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में चुनौती दी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने माना कि किसी कर्मचारी को उच्च पद से सीधे सबसे निचले पद पर भेजना अनुपातहीन सजा है। अदालत ने आदेश दिया कि राव को जूनियर इंजीनियर से एक पद नीचे मास्टर क्राफ्ट्समैन के पद पर एक साल के लिए पदावनत किया जाए।

 

 

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