CHHATTISGARH BREAKING : Big blow to Ram Gopal from the court!
रायपुर. छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल लेवी और शराब घोटाला मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को अदालत से राहत नहीं मिली। रायपुर की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कोल लेवी मामले में 14 अगस्त और शराब घोटाला मामले में 19 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।
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रामगोपाल अग्रवाल करीब तीन साल तक फरार रहने के बाद 8 जुलाई 2026 को EOW कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि उनकी भूमिका कथित कोल लेवी, शराब घोटाले और कस्टम मिलिंग से जुड़े पैसों के प्रबंधन में रही है। एजेंसी का कहना है कि मामले में वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों की जांच अभी जारी है। वहीं, शराब घोटाले की जांच ED और EOW सहित अन्य एजेंसियां भी कर रही हैं। फिलहाल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया है।
