CG BREAKING : मंत्री राजेश अग्रवाल के निजी सहायक की नियुक्ति पर विवाद, GAD ने लगाई रोक

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CG BREAKING : Controversy over appointment of Minister Rajesh Agarwal’s personal assistant, GAD puts a stay on it

रायपुर, 9 नवंबर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल के निजी सहायक की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री ने तबरेज़ आलम को अपने निज सहायक पद पर संविदा आधार पर नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए नियुक्ति को रोक दिया है।

GAD ने क्या कहा?

GAD ने नवा रायपुर मंत्रालय को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा कि तबरेज़ आलम की शैक्षणिक योग्यता इस पद के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है।

विभाग के अनुसार –

मंत्री राजेश अग्रवाल ने 15 सितंबर 2025 को तबरेज़ आलम की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम 2012 के तहत तृतीय श्रेणी पदों (जैसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक/स्टेनो टायपिस्ट) के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होना आवश्यक है, जबकि तबरेज़ आलम केवल 8वीं पास पाए गए. इस आधार पर विभाग ने नियुक्ति को “नियमविरुद्ध” बताते हुए स्पष्ट कर दिया कि अयोग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति संभव नहीं है।

मंत्री की अनुशंसा पर प्रशासनिक रोक

GAD की इस आपत्ति के बाद मंत्री द्वारा प्रस्तावित नियुक्ति फिलहाल रोक दी गई है। विभाग ने कहा कि “नियमों के विपरीत किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती,” और मंत्री को इस निर्णय से औपचारिक रूप से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, यह मामला मंत्रालय में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आमतौर पर मंत्री अपने निजी स्टाफ के चयन में स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन इस बार योग्यता मानदंडों के कारण विभाग ने रोक लगाई है।

संविदा नियुक्ति में भी योग्यता जरूरी

मंत्री के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा था कि चूंकि नियुक्ति संविदा पर है, इसलिए कुछ लचीलापन संभव है। लेकिन GAD ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि “निज सहायक का पद संवेदनशील होता है, जिसमें सरकारी फाइलों, पत्राचार और दस्तावेज़ों का प्रबंधन शामिल होता है, इसलिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट नहीं दी जा सकती।”

मंत्रालय में चर्चा तेज

राजेश अग्रवाल के करीबी तबरेज़ आलम की नियुक्ति पर लगी रोक से प्रशासनिक गलियारों में हलचल है। सूत्रों के मुताबिक, GAD के इस फैसले के बाद अब मंत्री को नया प्रस्ताव भेजना पड़ सकता है या योग्य उम्मीदवार का चयन करना होगा।

 

 

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