बेंगलूरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अन्य अपहरण के एक मामले में शुक्रवार को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। हाईकोर्ट का यह निर्णय अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की ओर से भवानी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के जवाब में आया है।कर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने से परहेज करने का निर्देश दिया है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने जमानत का जश्न मनाने के खिलाफ चेतावनी दी और चल रही जांच में सहयोग सुनिश्चित करने की शर्त भी रखी।
न्यायालय की ओर से निर्धारित शर्तों के तहत भवानी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और शुक्रवार अपराह्न एक बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें उन विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया गया, जहां कथित अपहरण हुआ था। उन पर एक महिला के अपहरण में शामिल होने का आरोप है, जिसका कथित तौर पर उसके बेटे प्रज्वल ने यौन उत्पीड़न किया था।
