राजधानी में रास गरबा डांडिया की अनुमति, बरतने होंगे विशेष एहतियात

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रायपुरः शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है. वहीं, जिला प्रशासन की ओर से रास गरबा डांडिया और भजन संध्या के आयोजन की अनुमति दी गई है. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है. आयोजन करने वाली समिति से नियमों की कड़ाई से पालन करते हुए आयोजन के लिए कहा है.

पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते रास गरबा डांडिया की अनुमति नहीं थी लेकिन जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते देख यह अनुमति दी गई है. बता दें कि हर साल राजधानी में रास गरबा डांडिया के भव्य आयोजन किए जाते थे जो पिछले 2 सालों से आयोजित नहीं किए गए .वहीं, जिला प्रशासन द्वारा अनुमति मिलने पर राजधानी वासियों में खुशी की लहर है.

50 फीसदी लोगों की उपस्थिति में होगा गरबा का आयोजन

शर्तों के अनुसार रास-गरबा-डांडिया आयोजन स्थल पर क्षमता का 50 फीसदी अथवा 200 व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति होगी. कार्यक्रम का आयोजन रात 10:00 बजे तक ही किया जाएगा. आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वार अलग-अलग होंगे, जो टच फ्री मोड अवस्था में होंगे. आयोजन स्थल को दिन में दो बार सेनेटाइज (sanitize) किया जाएगा. आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा. मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सेनेटाइजेशन करना एवं फिजिकल डिस्टेंस बना कर रखना अनिवार्य है.

इसके अलावा रास गरबा डांडिया और भजन संध्या में आने वाले सभी लोगों की जानकारी आयोजन कर्ता को रखी होगी. इसके लिए अलग से रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा ताकि भविष्य में यदि कोई संक्रमित होता है तो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट रेसिंग किया जा सके. आयोजन कर्ता को थर्मल स्क्रीनिंग ऑक्सीमीटर हैंडवाश और ‘क्यू मैनेजमेंट सिस्टम’ की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने वाले अथवा पूर्णागिरि संबंधित कोई भी लक्षण पाए जाने पर प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी.

बरतने होंगे विशेष एहतियात

आयोजन में शामिल होने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड-19 का दोनों डोज लगा होना चाहिए. कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोनावायरस के समस्त निर्देशों का पालन करना होगा. आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप करने की अनुमति होगी. किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए अग्निशमन, प्राथमिक उपचार सामग्री (fire fighting, first aid material) उपलब्ध हो, आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा.

आयोजन से आम जनता का आवागमन बाधित ना हो, पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के द्वारा करनी होगी. आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा. किसी भी प्रकार की अहर्ता या अश्लीलता प्रदर्शित करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इस हेतु पर्याप्त स्वयं सेवक रखा जाए एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए. यह आदेश राज्य शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अधीन होगा. किसी भी प्रकार की शर्तों के उल्लंघन करने पर समस्त जवाबदारी आयोजक की होगी और आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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