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लव जिहाद से आक्रोश! युवक पर पहचान छिपाकर तीन साल तक रेप का आरोप

  • आरोपी ने लड़की का गर्भ ठहरने पर पांच महीने बाद उसका गर्भपात भी करा दिया. आरोपी की पहचान का खुलासा होने के बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दी है.

उन्नाव : उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लव जिहाद का मामला सामने आया हैं. यहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर एक दलित लड़की का तीन साल तक यौन शोषण किया है. यही नहीं, आरोपी ने लड़की का गर्भ ठहरने पर पांच महीने बाद उसका गर्भपात भी करा दिया. आरोपी की पहचान का खुलासा होने के बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दी है. इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस को दिए बयान में पीड़ित लड़की ने बताया कि आरोपी ने खुद को हिन्दू बताने के लिए उसे एक गोलू नामक युवक का फर्जी आधार कार्ड दिखाया था. इस आधार कार्ड पर आरोपी की फोटो लगी थी. यह मामला उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र का है. आरोपी इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि पीड़िता लखनऊ के माल थाना क्षेत्र की रहने वाली है. उसने पुलिस को बताया कि वह दलित समाज से संबंध रखती है. आरोपी ने अपना धर्म हिंदू बता कर पहले उससे दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर तीन साल तक शारीरिक शोषण किया.

गर्भपात भी कराया
हसनगंज कोतवाली में दिए शिकायत में बताया कि मोहान चौकी क्षेत्र नगर पंचायत मोहान निवासी मुस्लिम युवक अपना आधार कार्ड में नाम बदल कर शादी का झांसा देकर तीन साल से शारीरिक शोषण कर रहा था. युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं आरोपी ने उसका पांच माह का गर्भपात भी करवाया था. उधर, लव जिहाद का मामला सामने आते ही हिंदू संगठन भी अब सामने आ गए हैं. हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संगठन मंत्री विमल द्विवेदी ने कहा कि अगर युवती को न्याय नहीं मिला तो हिंदू जागरण मंच सड़कों पर उतरेगा.

लवजिहाद के आरोप में हुई गिरफ्तार
क्षेत्राधिकारी हसनगंज राजकुमार शुक्ला ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज किया गया है. नगर पंचायत मोहान निवासी आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने युवती को अपना आधार कार्ड में नाम गोलू वर्मा कराकर प्रेम जाल में फंसाया और तीन साल तक शारीरिक शोषण किया है. इसके बाद उसने हनुमंता अस्पताल में गर्भपात करा दिया था. तहरीर के आधार पर 420, 406, 467, 468, 471, 376, 313, 504, 506 व SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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