28 जून से ग्राम सभाओं का आयोजन, रोजगार सहित इन विषयों पर होगी चर्चा

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रायपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रत्येक तीन मास में ग्रामसभा का कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना है। इसी तारत्मय में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि मित्तल ने रायपुर जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) और सभी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को 28 जून से ग्रामसभाओं का आयोजन कराने के निर्देश दिए है। का आयोजन उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिये एक समय सारिणी तैयार करने एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए है। आयोजित होने वाले ग्रामसभाओं में पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन, आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की रूपरेखा तैयार किये जाने के संबंध में चर्चा, विगत वर्ष में किए गए मिशन अन्त्योदय सर्वे का अवलोकन कर अनुमोदन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से संबंधित ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा और ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा किया जाना है। ग्राम योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन, ग्रामीण सचिवालय का संचालन, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का सामाजिक अंकेक्षण, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जागरूकता, पोषण अभियान, जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम के प्रत्येक घर, शाला, आंगनबाड़ी केन्द्र, आश्रम शाला, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र आदि में नल जल प्रदाय योजना द्वारा शुद्ध जल प्रदान करने पर चर्चा तथा ग्राम जल स्वच्छता और पानी समिति की बैठकों का आयोजन। पेयजल योजनाओं को क्रियान्वयन, घरेलु कनेक्शन प्रदाय का कार्य, भू-जल स्त्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण कार्य, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा, खसरा, बी-1 पढ़ना (पटवारी द्वारा), सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं खुले में जलाने को बैन करने संबंधी प्रस्ताव को पारित करना एवं दंड का प्रावधान करना, अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने की कार्ययोजना का निर्माण, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अन्य विषयवस्तु को ग्राम सभा के एजेण्डे में सम्मिलित किया जा सकता है। ग्रामसभा का आयोजन कोविड-19 हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का

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