वक्फ की संपत्ति पर काबिज दुकानदारों को फिर जारी किया नोटिस, सील करने की तैयारी …

रायपुर, 25 जून। राज्य वक्फ बोर्ड ने बिलासपुर के बाद रायपुर में मालवीय रोड और हलवाई लाईन में वक्फ की प्रापर्टी पर काबिज दुकानदारों से नए सिरे एग्रीमेंट के लिए दबाव बनाया है। बताया गया कि दुकानदारों को चार नोटिस दिया जा चुका है। बावजूद इसके एग्रीमेंट नहीं कराने पर वक्फ बोर्ड दुकानें सील करने के लिए कदम उठाने जा रहा है।
बताया गया कि वक्फ बोर्ड ने बिलासपुर में वक्फ की संपत्तियों पर काबिज दूकानदारों से नए सिरे से एग्रीमेंट कराया है। इससे बोर्ड को हर साल करीब साढ़े पांच लाख की आय होगी। बोर्ड ने दुकानदारों को कई दौर की बातचीत के बाद एग्रीमेंट के लिए तैयार किया। रायपुर में भी मालवीय रोड और हलवाई लाईन के वक्फ की संपत्ति पर काबिज करीब 40 से अधिक दूकानदारों को नोटिस जारी की गई है।
दूकानदारों ने एग्रीमेंट कराना तो दूर नोटिस का जवाब तक नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि कई दूकानदारों ने तो बकायदा रजिस्ट्री भी करा ली है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ सलीम राज ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि दूकानदार करीब 40-50 साल से काबिज हैं, और दो सौ रूपए किराया देते हैं। जबकि आज वहां किराया दो लाख रूपए है। बोर्ड नए सिरे से किराया तय कर दूकानदारों को एग्रीमेंट कराने के लिए नोटिस भी जारी किया है।
उन्होंने कहा कि दूकानदारों को चार बार नोटिस जारी किया जा चुका है। मगर किसी ने भी नोटिस का जवाब नहीं दिया है। डॉ राज ने कहा कि बोर्ड अब दूकानों को सील करने की दिशा में कदम उठाएगा। बताया गया कि दुकानदार बढ़े हुए किराया दर को लेकर सहमत नहीं है। जिन दूकानों की रजिस्ट्री दो चुकी है, उनमें से एक लक्ष्मी इलेक्ट्रानिक्स के संचालक, और चैम्बर आफ कामर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने कहा कि जो अब भी वक्फ संपत्ति पर काबिज हैं, उन पर तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जिन्होंने वक्फ से अनापत्ति लेकर दूकान खरीदी है, उन्हें नोटिस जारी करना उचित नहीं है। इस तरह के मामले अलग करके देखा जाना चाहिए।
वक्फ बोर्ड के आदेश के खिलाफ नए कानून में अदालत में जाने का अधिकार भी है। इसको देखते हुए कई दूकानदार अदालत में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। बहरहाल, आने वाले दिनों में वक्फ की कार्रवाई को लेकर मामला गरमाने के आसार हैं।