रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर में आज से नाइट कर्फ्यू, 19 जिलों में सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक, होटल-रेस्टोरेंट, मॉल में क्षमता से 33% को ही अनुमति

Date:

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

बिलासपुर/धमतरी/रायगढ़/राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ में करीब 4 महीने बाद फिर बंदिशों का दौर लौट आया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने कई जिलों की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के निर्देशों के बाद 19 जिलों में रैली-जुलूस सहित सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन की ओर से होटल-रेस्टोरेंट, मॉल, जिम में क्षमता से 33% को ही अनुमति दी गई है। कई जिलों में धारा 144 आज से लागू है। वहीं रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट और ढाबे रात 11 बजे तक संचालित हो सकेंगे।

प्रदेश में कुछ छूट के साथ लगाए गए प्रतिबंध

किसी भी तरह के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम ( विवाह और अंत्येष्टि को छोड़ कर), सांस्कृतिक, धार्मिक समेत खेल आयोजनों में प्रतिबंध रहेगा।
सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा, थिएटर, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट क्लब में वास्तविक क्षमता से एक तिहाई लोग ही उपस्थित हो पाएंगे।
जिले में रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास यात्रा के 72 घंटे के भीतर का RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यदि रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो मौके पर ही RTPCR टेस्ट की जाएगी।
जिले की सड़क सीमाओं पर और सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड जांच दल कोरोना की जांच करेगी।
प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मास्क और फेस कवर पहनना जरूरी है। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने‎ वालों को सीमा नाके पर रैंडम जांच‎ होगी।‎
विदेश से आने वालों को पास के‎ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम‎ एवं राजस्व अधिकारी को सूचना‎ ‎ देनी होगी।

GPM : कलेक्टर नम्रता गांधी ने बुधवार को कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए। साथ ही जिले में धारा 144 लगा दी है। वैवाहिक कार्यक्रम में 100 और अंत्येष्टि व दशगात्र में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिसके 07751-221004 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

कोरिया : जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर श्याम धावड़े ने कहा है कि पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। रैली, वैवाहिक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे। रेलवे, बस स्टैंड में कोविड जांच होगी। चिरमिरी में संक्रमण दर 7.7 है। इसलिए सभी स्कूल-कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

बलौदाबाजार : जिले के सभी नगरीय निकाय‎ अंतर्गत गुमास्ता दिवस जैसे नगर‎ पालिका परिषद बलौदाबाजार‎ शुक्रवार, नगर पंचायत पलारी‎ शनिवार, नगर पंचायत‎ लवन-बुधवार, नगरपालिका‎ परिषद भाटापारा- मंगलवार, नगर‎ पंचायत सिमगा बुधवार, नगर‎ पंचायत कसडोल शनिवार, नगर‎ पंचायत टुंड्रा-रविवार, नगर‎ पंचायत बिलाईगढ़ रविवार एवं‎ नगर पंचायत भटगांव में रविवार‎ को सभी दुकानें बंद रहेंगी।‎

बालोद, राजनांदगांव और धमतरी : जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। जिले में विवाह और अंत्येष्टि को‎ छोड़कर किसी भी प्रकार के‎ आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेश‎ से आने वाले लोगों को सूचना नजदीकी स्वास्थ्य‎ केंद्र, जिला कंट्रोल रूम‎ (बालोद में 07749-223950 और धमतरी में 07722-238479) को देना अनिवार्य होगा।‎ सभी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होंगी।

जांजगीर और कवर्धा: प्रशासन के आदेश के‎ अनुसार विवाह कार्यक्रम और अंत्येष्टि‎ कार्यक्रम स्थलों पर भवन की‎ अधिकतम एक तिहाई क्षमता की‎ अनुमति दी गई है। 200‎ व्यक्तियों से अधिक उपस्थित होने‎ पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए‎ कलेक्टर से लिखित अनुमति अनिवार्य कर‎ दी गई है।

बिलासपुर : आगामी आदेश तक प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल व वॉटर पार्क का संचालन बंद कर दिया गया है। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य सामग्री संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे तक संचालित होंगे। फूड की होम डिलीवरी रात्रि 11 बजे तक की जा सकेगी। ये नियम हाईवे के ढाबों पर भी लागू होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं और वैक्सीनेशन के लिए स्कूल खुलने की छूट रहेगी।

रायगढ़ : नाइट कर्फ्यू के दौरान कोविड-19 का पालन करते हुए सिर्फ थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन की अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एंबुलेंस को भी प्रतिबंध से छूट रहेगी और वे पूर्व नियमित समय के अनुसार संचालित रहेंगे। इसके अलावा सभी तरह के कार्य और सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related

CHHATTISGARH : अब प्राचार्य भी पढ़ाएंगे!

CHHATTISGARH : Now the Principal will also teach! रायपुर. छत्तीसगढ़...

CHHATTISGARH : स्कूल का गेट गिरा, मासूम की मौत!

CHHATTISGARH : School gate collapses, innocent child dies! रायपुर। हथबंद...

CHHATTISGARH : भाजपा के ‘नाराज फूफा’ कांग्रेस में आएंगे?

CHHATTISGARH : Will BJP's 'angry uncle' join Congress? बिलासपुर. बिलासपुर...