NEET-PG 2025: सुप्रीम कोर्ट का NEET-PG को लेकर बड़ा फैसला, अब एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने का दिया आदेश

NEET-PG 2025: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को तय नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट-पोस्ट ग्रेजुएट (NEET-PG) 2025 परीक्षा दो शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करें और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
‘दो पाली में परीक्षा करवाना मनमानी को जन्म देता है’
न्यायमूर्ति संजय कुमार और एन वी अंजरिया की पीठ ने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करना “मनमानी” को जन्म देता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि दो अलग-अलग प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर या सरलता कभी भी एक तरह की नहीं हो सकती। इसलिए, एकरूपता और निष्पक्षता के लिए एक ही शिफ्ट में इम्तिहान करवाना जरूरी है, ताकि तमाम उम्मीदवारों को समान मौका मिले।
दो पालियों में एग्जाम को लेकर अदालत में दायर हुई थी याचिका
यह आदेश उस याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया गया, जिसमें NEET-PG 2025 परीक्षा को दो पालियों में आयोजित करने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए कहा कि दो पालियों की व्यवस्था नाइंसाफी को बढ़ावा देती है। अदालत ने साफ किया कि परीक्षा की प्रक्रिया में कोई कोताही न बरती जाए और तमाम व्यवस्था पारदर्शी तरीके से किए जाएं।