LOK SABHA ELECTION 2024: Ban on exit poll!
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 19 अप्रैल से एक जून तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा। अपने आदेश में भारत निर्वाचनआयोग ने 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून की शाम 6.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरानसभी लोकसभा क्षेत्रों में एक्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल केपरिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार–प्रसारकरने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने एक बयान में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामोंसहित किसी भी निर्वाचन मामले के प्रदर्शन पर 48 घंटों की अवधि तक के लिए रोक रहेगी, जो इन चुनावों के संबंध में मतदान केसमापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो।
वहीं यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस आदेश के उल्लंघन पर दो साल की सजा और जुर्माने काप्राविधान है। निर्वाचन अवधि में मत सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण परिणामों का प्रकाशन व प्रसारण मीडिया संस्थान नहीं कर सकेंगे। शुक्रवारको उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में इस दौरान न ही मत सर्वेक्षण करेगा और न ही किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम काप्रकाशन या प्रसारण कर सकेगा। यह प्रतिबंध साधारण निर्वाचन की स्थिति में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से लेकरमतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगा।
किसी उप निर्वाचन या एक साथ कराये जाने वाले उप निर्वाचन की स्थिति में भी यह अवधि मतदान शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होनेके आधे घंटे तक जारी रहेगी। अलग–अलग दिनों पर एक साथ कराये जाने वाले उप निर्वाचनों की दशा में मतदान के लिए नियत समयके आरंभ होने से शुरू होगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी।