महासमुंद। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवम्बर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन नवा रायपुर, अटल नगर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रदेशभर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
इसी क्रम में महासमुंद जिला प्रशासन ने लोकहित में शराब दुकानों के संचालन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत हाईवे से सटी सभी मदिरा दुकानों को 1 नवम्बर की शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
जारी आदेश के अनुसार, यह रोक जिले की प्रमुख दुकानों —
कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान घोड़ारी,
कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान तुमगांव,
कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान पटेवा-जोगीडीपा,
देशी/विदेशी मदिरा दुकान झलप,
देशी/विदेशी मदिरा दुकान पिथौरा और
देशी/विदेशी मदिरा दुकान सरायपाली पर लागू होगी।
आबकारी विभाग ने संबंधित दुकान संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह निर्णय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है।

