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KORBA MURDER CASE : कोरबा हत्याकांड मामले में भाजपा नेता को अग्रिम जमानत

KORBA MURDER CASE : BJP leader gets anticipatory bail in Korba murder case

कोरबा। एसईसीएल के बुड़बुड़ खदान में 28 मार्च को हुए हत्याकांड से जुड़े मामले में दर्ज अपराध क्रमांक 116/2025 में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय भावनानी को राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकल पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। संजय भावनानी की ओर से अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने पैरवी की। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के लगाए गए आरोप झूठे और तथ्यों से परे हैं। घटना के समय भावनानी पाली थाना में मौजूद थे, जिसकी पुष्टि पुलिस रिकॉर्ड से की जा सकती है।

वकील ने यह भी दलील दी कि शिकायतकर्ता के बेटे और भाई पहले से ही 28 मार्च को पाली में हुए अनूप उर्फ रोहित जायसवाल हत्या कांड में आरोपी हैं और भावनानी के समर्थक थे। इस वजह से रंजिशन उनके खिलाफ एफआईआर कराई गई।

शासन पक्ष और शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत का विरोध किया, लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने संजय भावनानी को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया।

 

 

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