CG ILLEGAL CLINIC : कवर्धा में बिना लाइसेंस चल रहा ‘अवैध अस्पताल’! स्वास्थ्य विभाग मौन

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CG ILLEGAL CLINIC : An ‘illegal hospital’ operates without a license in Kawardha! The health department is silent.

कवर्धा। शहर का कमला क्लिनिक बिना अस्पताल लाइसेंस के मिनी हॉस्पिटल की तरह चल रहा है। हैरानी की बात ये है कि इसके पास सिर्फ क्लिनिक चलाने का लाइसेंस है, लेकिन फिर भी यहां रोज 10–20 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, ड्रिप चढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है और कई गंभीर बीमारियों का भी इलाज हो रहा है। ये सब काम अस्पताल के लाइसेंस के बिना बिल्कुल गैरकानूनी है और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ भी।

लोगों का कहना है कि ये सब लंबे समय से चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने न आज तक कोई जांच की, न नोटिस भेजा और न ही कोई कार्रवाई की। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि विभाग को जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर आंखें बंद की जा रही हैं?

कानून भी साफ कहता है कि अस्पताल चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और छत्तीसगढ़ निजी चिकित्सा संस्थान अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस अस्पताल चलाने पर भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द होने से लेकर एफआईआर तक हो सकती है। अगर किसी मरीज की हालत बिगड़ती है या उसकी मौत होती है तो डॉक्टर पर IPC 304A (लापरवाही से मौत) के तहत केस भी दर्ज हो सकता है।

लोगों का कहना है कि कमला क्लिनिक अकेला नहीं है। जिले में ऐसे कई क्लिनिक हैं जो अस्पताल की तरह चल रहे हैं, लेकिन विभाग चुप बैठा है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या विभाग तभी जागेगा जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी?

 

 

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