मौत को हुए 13 साल अब जाकर एक्ट्रेस Laila Khan के दोषी को हुई मौत की सजा, सौतेले पिता ने ही किया था परिवार के 6 लोगों का कत्ल
मुंबई: मुंबई की सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस लैला खान और उनके परिवार की हत्या के मामले में दोषी सौतेले पिता परवेज टाक को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया था. पिछले हफ्ते सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने इस मामले को दुर्लभतम बताया था और दोषी परवेज को मौत की सजा दिए जाने की मांग की थी. पंकज चव्हाण का कहना था कि ये एक सुनियोजित हत्या थी. एक क्रूर हिंसक कृत्य को अंजाम दिया गया और एक ही परिवार के छह लोगों की हत्या कर दी गई. उनके शवों को ठिकाने लगा दिया गया.
2011 का है ये पूरा मामला
यह पूरा मामला 14 साल पुराना है. दोषी ने लैला, उनकी मां और चार भाई-बहनों की हत्या कर दी थी, उसके बाद शवों को फार्म हाउस में गाड़ दिया था. बाद में पुलिस पूछताछ में पूरी घटना से पर्दा उठा था. लैला के पिता नादिर पटेल ने मुंबई के ओशिवरा पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था. शिकायत में कहा गया था कि टाक और उसके साथी आसिफ शेख ने कथित रूप से लैला और उसके पारिवारिक सदस्यों का अपहरण कर लिया है. यह पूरी घटना फरवरी 2011 की है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किया था गिरफ्तार
बता दें परवेज टाक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया था. पूछताछ के दौरान, टाक ने हत्या का खुलासा किया और पुलिस को बताया कि लैला परिवार के साथ इगतपुरी फार्महाउस में छुट्टी मनाने गई थी. यहां पर ही उसने सभी की हत्या कर दी और शव को गड्ढे में गाड़ दिया. उसने पुलिस को बताया था कि उस रात इगतपुरी स्थित फार्महाउस पर सेलिना के साथ गर्मागरम बहस हुई थी. जिसके बाद उसने सबकी हत्या कर दी. अभियोजन पक्ष ने टाक के खिलाफ 40 गवाहों से पूछताछ की थी. पुलिस ने सड़े गले शवों को बाद में बंगले से बरामद किया गया था.
टाक जम्मू-कश्मीर में एक वन ठेकेदार के तौर पर काम करता था. उसके संबंध लश्कर-ए-तैयबा के साथ माने जाते हैं. उसने पूछताछ में बताया था कि उसे शेख की सेलिना के साथ बढ़ती नजदीकी पसंद नहीं थी. टाक को यह बात पसंद नहीं थी कि शेख का परिवार के साथ सम्पर्क था. उसे यह बात पसंद नहीं थी लैला शेख पर इतना अधिक भरोसा करती है.