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EDUCATION STAFF RECRUITMENT SCAM : हाई कोर्ट ने की याचिका खारिज, पूर्व CEO जायसवाल पर चलेगा मुकदमा

EDUCATION STAFF RECRUITMENT SCAM : High Court dismisses petition, former CEO Jaiswal to face trial

बिलासपुर। EDUCATION STAFF RECRUITMENT SCAM छत्तीसगढ़ के वाड्रफनगर जनपद पंचायत में वर्ष 1998 में हुई शिक्षाकर्मी वर्ग तीन की भर्ती में घोटाले के आरोपी तत्कालीन CEO सीएल जायसवाल की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को बिलासपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब जायसवाल पर भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप में स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलेगा।

EDUCATION STAFF RECRUITMENT SCAM मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के 27 जून 2018 को दिए गए आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि जायसवाल की याचिका में कोई दम नहीं है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें दी गई अंतरिम राहत भी समाप्त कर दी है।

क्या है मामला

EDUCATION STAFF RECRUITMENT SCAM वर्ष 1998 में शिक्षाकर्मी वर्ग तीन की भर्ती प्रक्रिया के दौरान सीईओ जायसवाल पदेन अध्यक्ष थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने रिश्तेदारों और चहेतों को गैरकानूनी तरीके से नियुक्ति दी, जिनके पास आवश्यक योग्यता और पात्रता नहीं थी। इस संबंध में शिकायत के बाद सरगुजा कलेक्टर ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की थी, जिसने घोटाले की पुष्टि की।

ACB और EOW की जांच में हुआ खुलासा

ACB और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की जांच में सामने आया कि चयन समिति के 9 सदस्यों ने नियमों को ताक पर रखकर भर्ती में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी की। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में भी हेराफेरी की गई। जांच के बाद स्पेशल कोर्ट ने IPC की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत आरोप तय किए।

कोर्ट में क्या हुआ?

EDUCATION STAFF RECRUITMENT SCAM जायसवाल के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि चयन प्रक्रिया रुकवा दी गई थी और उनके तबादले के बाद प्रक्रिया पूरी हुई, इसलिए उनकी कोई भूमिका नहीं रही। जबकि राज्य शासन की ओर से कहा गया कि जायसवाल ने रिश्वत लेकर चयन में हेरफेर की और वे पदेन अध्यक्ष के नाते जिम्मेदार हैं।

अब क्या होगा?

EDUCATION STAFF RECRUITMENT SCAM हाई कोर्ट से पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद अब जायसवाल के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलेगा। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और साजिश के गंभीर आरोपों पर अब न्यायिक कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

 

 

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