हाईकोर्ट ने महिला प्रशिक्षण अधिकारी के तबादले पर लगाई रोक, दुर्ग पदस्थापना यथावत रखने का निर्देश

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बिलासपुर, 01 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महिला प्रशिक्षण अधिकारी के. अरुंधती के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उस पर स्थगन (स्टे) जारी किया है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की एकलपीठ में हुई, जिसमें अदालत ने राज्य शासन को स्पष्ट निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उनके पूर्व पदस्थापना स्थल महिला आईटीआई, दुर्ग में ही यथावत कार्यरत रखा जाए ।

याचिकाकर्ता के. अरुंधती ने अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने prima facie पाया कि तबादले में प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएं हो सकती हैं, जिसके मद्देनज़र फिलहाल उस आदेश पर रोक लगाई गई है।

अदालत ने राज्य शासन से इस संबंध में प्रत्युत्तर (reply) प्रस्तुत करने को भी कहा है। अगली सुनवाई की तिथि शीघ्र निर्धारित की जाएगी।

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