इधर SBI ने बदला गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियम, उधर विरोध में उतरा अखिल भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ, पत्र लिखकर कही ये बात

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नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों में परिवर्तन कर दिया है. बैंक के मुताबिक, नए नियमों के तहत नई भर्ती की स्थिति में तीन महीने से ज्यादा गर्भवती महिला उम्मीदवारों को ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ माना जाएगा. दरअसल वो प्रसव के बाद चार महीने के अंदर (4 months after delivery) बैंक में शामिल हो सकती हैं.

वहीं, एसबीआई ने नई भर्तियों या पदोन्नत लोगों के लिए अपने नवीनतम मेडिकल फिटनेस दिशानिर्देशों में कहा है कि, तीन महीने के समय से कम गर्भवती महिला उम्मीदवारों को ‘फिट’ माना जाएगा. बैंक द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को जारी फिटनेस संबंधित मानकों के अनुसार ही गर्भावस्था के तीन महीने से ज्यादा होने की स्थिति में महिला उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा. आइए जानते हैं पहले के मुकाबले नियमों में क्या कुछ बदलाव किया गया है और अब आवेदन करने से पहले सभी को इन नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी है.  ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ माना जाएगा. जिसके तहत वो प्रसव के बाद चार महीने के अंदर बैंक में शामिल हो सकती हैं. लेकिन पहले यह नियम कुछ अलग थे, जिनमें बदलाव हुआ है. बता दें, पहले 6 महीने तक की गर्भावस्था वाली महिला उम्मीदवारों को अलग-अलग शर्तों के तहत बैंक में शामिल होने की अनुमति थी.

कब से प्रभावी होगा नया नियम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियम में किया गया बदलाव को दिसंबर, 2021 यानी मंजूरी की तारीख से प्रभावी माना गया है. जबकि, प्रोमोशन से जुड़े नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे.

उ मुताबिक, यूनियन ने एसबीआई प्रबंधन को पत्र लिखकर दिशानिर्देशों को वापस लेने का आग्रह किया है. उनके मुताबिक, एक महिला पर बच्चा पैदा करने और रोजगार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. क्योंकि यह उनके प्रजनन अधिकारों और रोजगार के अधिकार दोनों में दखलअंदाजी करता है.

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