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बायो फ्यूल पर जीएसटी 18 प्रश से घटाकर 5 प्रश किया गया

– 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं माने जाएंगे
नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 48वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स वृद्धि नहीं की गई। जीएसटी काउंसिल कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमत हुई। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेस और कैसिनो पर त्रस्ञ्ज लगाने का फैसला भी टाल दिया।
बायो फ्यूल पर जीएसटी 18 प्रश से 5 प्रश किया गया
वहीं बायो फ्यूल पर जीएसटी 18 प्रश फीसदी से घटाकर प्रश किया गया। दालों के छिलकों पर जीएसटी अब 5प्रश से घटाकर शून्य कर दिया गया। अब 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी एक्ट में डिक्रिमिनलाइजेशन पर फैसला लिया गया। मतलब ये कि गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।
तंबाकू-गुटखा व्यवसायों पर टैक्स का मुद्दा नहीं उठाया जा सका

निर्मला सीतारमण ने कहा कि काउंसिल समय की कमी के कारण एजेंडा के 15 मुद्दों में से केवल 8 पर ही फैसला ले सकी। पान मसाला और तंबाकू-गुटखा व्यवसायों में टैक्स चोरी को रोकने का मुद्दा भी नहीं उठाया जा सका। वहीं कोई नया टैक्स भी नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि बचे हुए मुद्दों पर अगली मीटिंग में चर्चा की जाएगी।
मीटिंग के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने कुछ अपराधों के गैर-अपराधीकरण पर सहमति जताई है। इसके साथ अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा को दोगुना कर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायता मिल सकती है।

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