भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती परीक्षाओं में उम्र सीमा बढ़ाकर प्रदेश के करीब 50 हजार अभ्यर्थियों के सपनों को विस्तार दे दिया है। सीएम के इस फैसले के बाद मप्र में आने वाले दिनों में होने वाली करीब एक लाख पदों की भर्तियों में ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। प्रदेश में अब 43 साल की उम्र वाले भी सरकारी नौकरी पा सकेंगे। कोरोना की वजह से पिछले तीन सालों से प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थीं। आयु सीमा में तीन साल की छूट के ऐलान से उन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, जो ओवरऐज हो चुके हैं।
आयु सीमा में छूट भर्ती का पहला विज्ञापन जारी होने के बाद से काउंट होगी और 31 दिसंबर 2023 तक जारी होने वाले विज्ञापनों में छूट मिलेगी। छूट का लाभ सिर्फ एक बार लिया जा सकेगा। शर्तें सिर्फ सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर ही लागू होंगी।
सरकार ने सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती स वाले पदों पर नियुक्ति के लिए तय अधिकतम उम्र सीमा में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। 43 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। राज्य में खुली प्रतियोगिता में लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए उम्र सीमा 21 से 43 साल होगी। व्यापमं की परीक्षाओं में भी आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी।
लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। अजा, जजा, ओबीसी, महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। नए आदेश के बाद मप्र लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले इन वर्गों के लिए उम्र सीमा 21-48 वर्ष और आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर 18-48 वर्ष की उम्र सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए मान्य होगी।