1 जुलाई से हफ्ते में सिर्फ 4 दिन करना होगा काम, 50 प्रतिशत घट जाएगी टेक होम सैलरी!

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार 1 जुलाई से कई नियमो में बदलाव करने वाली है, जिसमें एक लेबर कानून भी है। दरअसल मोदी सरकार लंबे समय से देश में नया श्रम कानून लागू करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अब तक ये कानून लागू नहीं हो पाया है। वहीं, अब ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार 1 जुलाई से नया श्रम कानून लागू कर सकती है। ऐसे में अगर आप किसी कंपनी में कर्मचारी हैं तो आपका जानना जरूरी है कि New labour law लागू होता है तो आप पर क्या असर पड़ेगा?नए श्रम कानून के लागू होने के बाद कर्मचारियों की टेक होम सैलरी भी घट जाएगी। हालांकि पीएफ में योगदान बढ़ जाएगा। नई श्रम संहिता में भत्तों को 50 फीसदी तक ही सीमित रखा गया है। इससे कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 फीसदी मूल वेतन हो जाएगा। मतलब, बेसिक पे और पीएफ के कैलकुलेशन में बदलाव आएंगे।अगर नया श्रम कानून लागू हुआ तो अगले वित्त वर्ष से कर्मचारियों को हफ्ते में पांच के बजाए चार दिन ही काम करना पड़ेगा। हालांकि इसके बदले में उन्हें प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ेगा। श्रम मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि नए कानून लागू होने के बाद हफ्ते में 48 घंटे के काम का प्रावधान जारी रहेगा।अगर नया श्रम कानून लागू कर दिया जाता है तो नया वेतन कोड कर्मचारियों को आगे ले जाने पर 300 छुट्टियों तक नकद करने की अनुमति देगा। खासतौर पर लीव एलिजिबिलिटी को एक वर्ष में काम के 240 दिनों से घटाकर 180 दिन कर दिया गया है। कुल मिलाकर नया वेतन कोड कई तरह से प्रभावित करेगा।

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