Chhattisgarh के इस जिले में पहली बार पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को सुनाई गई फांसी की सजा, 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद की थी हत्या

Date:

राजनांदगांव।  (Chhattisgarh) जिले के इतिहास में पहली बार दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फरमान सुनाया है।

जानकारी के मुताबिक सोमवार को पाक्सो एक्ट के तहत 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को स्पेशल फास्ट ट्रेक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मामला चिखली थाना अंतर्गत कांकेतरा का  है। जहां पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की है। जिसके बाद आरोपी युवक शेखर कोर्राम के हरकत को जज ने समाज के लिए कलंक बताया। पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा ने यह सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि बच्ची को कम से कम मौत के बाद न्याय मिलेगा।

आपको बता दें कि(Chhattisgarh)  घटना अगस्त 2020 की है। आरोपी शेखर कोर्राम 24 वर्ष ने ने 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। इसके बाद लाश को दीवान(पलंग) में छूपा दिया था। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद रासायनिक जांच के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। इनके खिलाफ 302,376 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज था.इन सभी साक्ष्यों के आधार पर एडीजी शैलेष शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। इस मामले पर लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने पैरवी की।

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related