CG BREAKING : EOW accused of tampering with statements, major hearing in court today…
रायपुर। ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) के अधिकारियों पर 164 के बयान में छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर आज अदालत में सुनवाई होगी। यह याचिका कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन ने दाखिल की है। इस मामले में दलील देने के लिए दिल्ली से तीन वरिष्ठ वकील रायपुर पहुंच चुके हैं।
यह मामला उस समय चर्चा में आया जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईओडब्ल्यू और एसीबी पर न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा तोड़ने, झूठे साक्ष्य गढ़ने और अभियुक्तों के बयान में हेराफेरी करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे “लोकतंत्र के लिए खतरा” बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की।
भूपेश बघेल ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 (अब BNS की धारा 183) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान पूरी तरह गोपनीय होते हैं, लेकिन ईओडब्ल्यू और एसीबी ने पहले से टाइप किया हुआ बयान पेन ड्राइव के जरिए अदालत में पेश किया, जिसे अभियुक्त का वास्तविक बयान बताया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत सुनवाई के दौरान सामने आया, जब सह आरोपी निखिल चंद्राकर का सीलबंद बयान खुले में अदालत में पेश किया गया। बघेल ने कहा कि इससे न्याय की प्रक्रिया की गोपनीयता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि हाईकोर्ट ने दस्तावेजों के फॉन्ट को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं, लेकिन ईओडब्ल्यू की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में अलग फॉन्ट पाया गया, जो बयान में हेराफेरी का संकेत देता है।
