DURG OPIUM CASE : Shock to former BJP leaders Vinayak Tamrakar and Chhotu Ram Vishnoi!
दुर्ग। अफीम की अवैध खेती के मामले में पूर्व भाजपा नेता विनायक ताम्रकार और छोटू राम विश्नोई को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश पीएस मरकाम की अदालत ने कहा कि दोनों के खिलाफ अपराध में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। मौके से कमर्शियल मात्रा में मादक पदार्थ जब्त होने को भी कोर्ट ने गंभीर माना।
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मामला मार्च 2026 का है। पुलिस ने पुलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम झोंछरी में कार्रवाई कर अफीम की अवैध खेती से जुड़े मामले का खुलासा किया था। पुलिस के मुताबिक मौके से 62,424.4 किलोग्राम अफीम जब्त की गई थी।
जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले के अन्य आरोपियों की स्थिति अलग थी, इसलिए उसी आधार पर विनायक ताम्रकार और छोटू राम विश्नोई को जमानत नहीं दी जा सकती।
अगली सुनवाई 9 सितंबर 2026 को होगी।
