डॉ गंभीर सिंह की हाईकोर्ट में याचिका खारिज

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रायपुर। रिम्स के डीन डॉक्टर गंभीर सिंह द्वारा उनके चिकित्सकीय पंजीयन को निलंबित किये जाने के विरोध में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने उसे खारिज करते हुए इस मामले को नेशनल मेडिकल कमीशन के पास ले जाने की सलाह दी है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने रायपुर इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल सांइसेस (रिम्स) के डीन समेत चार चिकित्सकों के पंजीयन को निलंबित कर दिया है। रिम्स के डीन डा. गंभीर सिंह सेंदराम के विरुद्ध डॉक्टर प्रोजित कुमार व अन्य चिकित्सकों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। डीन पर मेडिकल छात्रों को इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र समेत अन्य दस्तावेज नहीं दिए जाने और उन्हें परेशान करने की बातें शिकायत पत्र में लिखी थी । जिसकी जांच के बाद मेडिकल कौंसिल ने ये कार्रवाई की थी ।

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