धार्मिक स्थलों पर लोगों को जाने की अनुमति देने पर विचार करे दिल्ली सरकार : दिल्ली HC

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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कोर्ट ने सरकार को धार्मिक स्थानों पर लोगों को जाने की अनुमति की मांग पर प्रतिवेदन की तरह विचार करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मांगों पर विचार करने की बात कही है.

याचिकाकर्ता की ओर से वकील रॉबिन राजू और दीपा जोसेफ ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 24 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर सभी बाजारों, मार्केट कांप्लेक्स और मॉल को खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन इस नोटिफिकेशन में दिल्ली के धार्मिक स्थानों पर लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है. लंबे समय से धार्मिक स्थानों पर नहीं जाने से धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों में निराशा का भाव पैदा हो गया है. याचिका में कहा गया था कि 30 अगस्त को भी जारी नोटिफिकेशन में धार्मिक स्थलों पर रोक जारी रखी गई है.

याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार के प्रति लोगों में ये संदेश जा रहा है कि वो कोरोना का एकमात्र स्रोत धार्मिक स्थलों को मानती है. याचिका में कहा गया था कि आध्यात्मिक काउंसलिंग से बुरे समय में लोगों को मानसिक राहत और ताकत मिलती है. ये अनुभव लोगों को धार्मिक स्थानों पर जाने से ही मिलती है. याचिकाकर्ता ने दिल्ली में धार्मिक स्थलों तक लोगों को जाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप-राज्यपाल से मुलाकात की थी, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला.

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