Delhi air pollution: दिल्ली में बढ़ा वायु प्रदूषण, GRAP के पहले चरण की सख्त पाबंदियां लागू

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Delhi air pollution: नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ने लगी है। मंगलवार को शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 211 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने आपात बैठक कर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण (Stage 1) को तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें और निजी वाहन प्रयोग से बचें। साथ ही धूल फैलाने वाली गतिविधियों से परहेज करें।

क्या है GRAP-1 और इसके तहत प्रतिबंध

GRAP का उद्देश्य वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार चरणबद्ध तरीके से उपाय लागू करना है। GRAP-1, जब AQI 201-300 के बीच पहुंचता है, तब लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सख्त प्रतिबंध और उपाय किए जाते हैं।

सड़क और निर्माण गतिविधियां

सड़कों की नियमित मशीनी सफाई और पानी का छिड़काव अनिवार्य किया गया है।

निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय, जैसे निर्माण सामग्री को ढंकना और पानी का छिड़काव करना जरूरी होगा।

ईंधन और उद्योग संबंधी पाबंदियां

होटलों, रेस्तरां और सड़क किनारे के भोजनालयों में कोयले व लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।

डीजल जनरेटरों के उपयोग पर भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंध लागू रहेगा।

उद्योगों, ईंट भट्टों और बिजली संयंत्रों को उत्सर्जन नियंत्रण के सख्त मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

कचरा प्रबंधन और वाहन नियंत्रण

खुले में कचरा जलाना (बायोमास बर्निंग) पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

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