पुलिस हिरासत में यातना के मामले में कोर्ट का आदेश- पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने पर लगाई रोक

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दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में एक निचली अदालत ने डकैती के एक मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को हिरासत में कथित तौर पर प्रताड़ित करने, उसके परिवार के सदस्यों के साथ छेड़छाड़ (Harassment) को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) विभाग के कई कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश पर रोक लगा दी है. दरअसल, दिल्ली की एक निचली अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश मलिक ने दिल्ली पुलिस के तीन पुलिस कांस्टेबलों की पुनरीक्षण याचिका पर 22 दिसंबर के संबंधित आदेश पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि इन पुलिसकर्मियों ने याचिका में अपनी बात करते हुए दावा किया कि लूट के आरोपी प्रिंस गिल को उसके बयान को लेकर भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता. क्योंकि उसके खिलाफ 13 से ज्यादा आपराधिक मामले अभी भी लंबित पड़े हुए हैं.

बीते महीनें कोर्ट ने DCP को FIR दर्ज करने के दिए थे निर्देश
बता दें कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बबरू भान ने पिछले महीने रोहिणी जिले के DCP को SHO निरीक्षक अरविंद कुमार, SI निमेश, ASI नीरज राणा, कांस्टेबल सनी, अरुण और विनीत और बेगमपुर थाने के अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था. उन्होंने कहा था कि पुलिस हिरासत में गिल को लगी चोटें उसे काबू में करने के बाद सुनियोजित हमले का परिणाम नजर आ रही हैं. इस दौरान कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए, एएसजे मलिक ने कहा कि दलीलों पर विचार करते हुए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका का नोटिस प्रतिवादियों को जारी किया जाए. इस बीच, 22 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाई जाती है.

गिल के शरीर पर चोट के निशान और कई खरोंच देख कोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश
वहीं, जब पुलिस टीम ने गिल को गिरफ्तार किया था और उसके घर से 92,000 रुपए नकद के साथ ही दिसंबर में कथित डकैती के दौरान इस्तेमाल की गई बाइक, हेलमेट और नकली नंबर प्लेट बरामद की गई थी. हालांकि हिरासत में प्रताड़ना की कथित घटना तब सामने आई जब गिल को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जज के समक्ष पेश किया गया. इस दौरान जज ने तब बेगमपुर पुलिस थाने के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने का आदेश दिया, जब उन्होंने गिल के शरीर पर चोट के निशान और कई खरोंच देखीं थी.

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