Contract employee dismissed: लंबे समय से अनुपस्थित संविदा कर्मचारियों पर एक्शन, कलेक्टर ने सेवा से किया बर्खास्त

Contract employee dismissed: जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों कार्यरत 6 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया है. इनमें मोबाईल स्त्रोत कम लेखापाल मती पुष्पा टोप्पो, बी.आर.पी. समावेशी शिक्षा सु ज्योति साहू एवं कु. मेघा दुबे, सूचना प्रबंध समन्वयक नवीन कुमार पटेल, भृत्य मती सविता बाई एवं नंदकिशोर चाहौन शामिल हैं. ये सभी कर्मचारी आज पर्यन्त बिना किसी सूचना एवं आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए लगातार कार्य पर अनुपस्थित है.
Contract employee dismissed: जशपुर : कलेक्टर रोहित व्यास ने जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों कार्यरत 6 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया है. इनमें मोबाईल स्त्रोत कम लेखापाल मती पुष्पा टोप्पो, बी.आर.पी. समावेशी शिक्षा सु ज्योति साहू एवं कु. मेघा दुबे, सूचना प्रबंध समन्वयक नवीन कुमार पटेल, भृत्य मती सविता बाई एवं नंदकिशोर चाहौन शामिल हैं. ये सभी कर्मचारी आज पर्यन्त बिना किसी सूचना एवं आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए लगातार कार्य पर अनुपस्थित है.
Contract employee dismissed: इस संबंध में पूर्व में सभी कर्मचारियों को कई बार पत्र प्रेषित कर कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिया गया था. इसके बाद भी उनके द्वारा किसी भी तरह का न कोई जवाब प्रस्तुत किया और न अपने कर्तव्य पर उपस्थित हुए. इस अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में उन्हें रजिस्टर्ड डाक द्वारा अंतिम सूचना पत्र प्रेषित कर 01 सप्ताह के अंदर कार्य पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम -03 के विपरीत है.
Contract employee dismissed: विदित हो कि कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 11 में प्रावधान अनुसार यदि कोई भी शासकीय सेवक, अवकाश सहित या बिना अवकाश के बाह्य सेवा से भिन्न, तीन वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिए कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्याग पत्र दिया हुआ समझने के नियम के तहत् कार्यवाही की गई.