CJP Protest: Section 163 imposed in Delhi; CJP’s Parliament march denied permission.
CJP PROTEST: 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने CJP के प्रस्तावित संसद मार्च को अवैध घोषित कर दिया है.
प्रेस रिलीज़ जारी करके दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य संबंधित क़ानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे क़ानून का पालन करें, किसी भी अनाधिकृत मार्च या सभा में हिस्सा न लें और शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें.
दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि नई दिल्ली ज़िले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. इसके तहत जंतर-मंतर को छोड़कर, पूर्व अनुमति के बिना विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है.
