CHHATTISGARH : छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक

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CHHATTISGARH : High Court stays teacher recruitment exam in Chhattisgarh

बिलासपुर, 9 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामला भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता रूंगटा के माध्यम से याचिका दायर कर आरक्षण रोस्टर और विज्ञापन की शर्तों को चुनौती दी थी।

पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को लेकर विवाद

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं दिया गया। उनका कहना है कि इससे ऐसे उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं और उनके संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का भी हवाला दिया गया। हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब आगे की प्रक्रिया सरकार के जवाब और अदालत के निर्देशों पर निर्भर करेगी।

2,292 पदों पर होनी है भर्ती

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पद भरे जाने हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं।

भर्ती कार्यक्रम के अनुसार सहायक शिक्षक की लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर को होनी थी। परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों के सामने नई स्थिति बन गई है। अब उम्मीदवारों की नजर शासन के जवाब और परीक्षा को लेकर आने वाले अगले आदेश पर रहेगी।

 

 

 

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