CHHATTISGARH : Big decision of High Court on chanting case!
रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मंत्रोच्चार कराने के सरकारी आदेश के खिलाफ दायर याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि स्कूलों में आदेश का पालन शुरू हो चुका है।
पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिज़वी ने इस आदेश को संविधान के खिलाफ बताते हुए निरस्त करने की मांग की थी। लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बिना प्रमाण के हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता।
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हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए यह छूट भी दी है कि अगर भविष्य में किसी स्कूल में मंत्रोच्चार के वीडियो, दस्तावेज या अन्य ठोस साक्ष्य सामने आते हैं तो नई याचिका दायर की जा सकती है। यानी मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और सबूत मिलने पर फिर अदालत पहुंच सकता है।
