CHHATTISGARH : Private school’s NOC revoked! Learn about the new rules.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल खोलने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब स्कूल खोलने और मान्यता लेने के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी।
नए नियमों के तहत स्कूल संचालकों को सुरक्षा, बिल्डिंग और दूसरे जरूरी कानूनी मापदंड पूरे करने का Self Declaration और शपथ-पत्र देना होगा। इसी आधार पर मान्यता की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई मान्यता के निर्देश जारी किए हैं।
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हालांकि राहत के साथ सख्ती भी है। जांच में जानकारी गलत, भ्रामक या कोई तथ्य छिपाया हुआ मिला तो मान्यता सस्पेंड या रद्द की जा सकती है। इसके साथ जुर्माना और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
आवेदन के दौरान स्कूल बिल्डिंग की वीडियोग्राफी भी जरूरी होगी, जिसे निरीक्षण के समय अधिकारियों को दिखाना होगा।
स्कूल के नाम पर भी नया नियम
प्राइवेट स्कूल अपने नाम में नेशनल, इंटरनेशनल, नवोदय, एकलव्य, प्रयास, केंद्रीय, राष्ट्रीय, पीएम श्री, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मंडल के मुताबिक इससे छात्रों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति बन सकती है।
मान्यता मिलने के बाद स्कूल को बोर्ड परीक्षा से पहले बीच सत्र में बंद करने की अनुमति नहीं होगी। मानक पूरे नहीं होने की स्थिति में 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए नजदीकी स्कूल से जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा छात्रों और अभिभावकों के तनाव प्रबंधन के लिए काउंसलर और हर स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब रखना भी जरूरी होगा।
