CG PRINCIPAL PROMOTION : हाईकोर्ट से प्रमोशन पर लगी रोक हटी …

Date:

CG PRINCIPAL PROMOTION : High Court lifts ban on promotion…

रायपुर, 6 नवंबर 2025। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। हाईकोर्ट ने प्राचार्य पदोन्नति विवाद में शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 1478 ई-संवर्ग प्राचार्यों के प्रमोशन पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में प्राचार्य प्रमोशन और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

हाईकोर्ट ने यह फैसला नारायण प्रकाश तिवारी बनाम राज्य शासन (WPS 3937/2025) मामले में सुनाया। यह याचिका 5 अगस्त 2025 को सुनवाई के बाद सुरक्षित रख ली गई थी। करीब 90 दिनों के इंतजार के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने बुधवार को निर्णय जारी किया, जिसमें शासन के पक्ष में आदेश दिया गया और याचिका को खारिज कर दिया गया।

अब 1478 प्राचार्यों की पोस्टिंग का रास्ता खुला

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि 30 अप्रैल 2025 को ई-संवर्ग के 1478 शिक्षकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन 1 मई को अदालत की रोक लग जाने से पोस्टिंग अटक गई थी। अब फैसला आते ही शिक्षा विभाग जल्द ही काउंसिलिंग और पदस्थापना की प्रक्रिया पूरी करेगा।

80% स्कूलों में प्राचार्य नहीं

राज्य में पिछले 10 वर्षों से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य पदों की भारी कमी है। वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत स्कूलों में प्राचार्य पद रिक्त हैं। एसोसिएशन का कहना है कि नियुक्ति होने से शैक्षणिक व्यवस्था सुधरेगी और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

कई प्राचार्य हो चुके सेवानिवृत्त

प्रचार्य प्रमोशन आदेश जारी होने के बाद अब तक 126 पदोन्नत प्राचार्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और इस माह करीब 24 और प्राचार्य रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में एसोसिएशन ने सरकार से जल्द से जल्द काउंसिलिंग कर पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है।

फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में संजय शर्मा, मनोज सनाढ्य, राजेश शर्मा और तोषण गुप्ता मौजूद रहे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related