CG FIBER BOTTLE LIQUOR : Liquor now in a fibre bottle …
रायपुर, 12 फरवरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए नई शराब नीति के तहत देशी और विदेशी शराब अब फूड ग्रेड फाइबर (आरपीईटी) की बोतलों में उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अप्रैल से यह बदलाव लागू होगा।
नई नीति में कहा गया है कि बोतलें रीसाइकल हो सकेंगी और देशी मदिरा केवल आरपीईटी फूड ग्रेड बोतलों में ही उपलब्ध होगी। देशी शराब की बोतलें 750, 375 और 180 एमएल में अंडाकार या बेलनाकार होंगी और छत्तीसगढ़ का उत्कीर्णन अनिवार्य होगा।
सरकार ने पिछले साल 67 नई शराब दुकानों की अनुमति दी थी, जिनमें से 35 दुकाने जन विरोध के कारण नहीं खुल पाई थीं। नई नीति में इन दुकानों को खोलने का रास्ता साफ किया गया है। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से प्रीमियम विदेशी मदिरा की दुकानों को भी अनुमति दी गई है।
विदेशी शराब कांच या फाइबर की बोतलों में उपलब्ध होगी। न्यूनतम ड्यूटी दर वाली शराब आरपीईटी में ही दी जाएगी, जबकि अन्य ड्यूटी दरों वाली विदेशी शराब कांच या आरपीईटी बोतलों में उपलब्ध होगी।

