CHHATTISGARH : कोचिंग सेंटरों पर कसेगा शिकंजा, सरकार लाई नया बिल!

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CHHATTISGARH : Coaching centres to be tightened, government brings new bill!

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों के संचालन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2026 का प्रारूप तैयार किया है। इसके लागू होने पर फीस से लेकर विद्यार्थियों की सुरक्षा तक कई नियम तय हो सकते हैं।

प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक, 20 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण पांच साल के लिए वैध रहेगा। फीस में पारदर्शिता, कोर्स बीच में छोड़ने पर शुल्क वापसी और छात्रावासों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग, उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान और 24 घंटे हेल्पलाइन की व्यवस्था प्रस्तावित है। नियमों की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समितियां बनाई जाएंगी।

नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर 10 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने और गंभीर मामलों में पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान रखा गया है।

फिलहाल यह विधेयक प्रारूप के स्तर पर है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसे अंतिम रूप देने से पहले अभिभावकों, शिक्षाविदों, युवाओं और आम लोगों से सात दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं। सुझाव che-higheredu.cg@gov.in पर भेजे जा सकते हैं। प्रारूप विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

 

 

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