छत्तीसगढ़: दुर्गा पंडालों के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, सीसीटीवी लगाना अनिवार्य, डीजे धुमाल के उपयोग पर प्रतिबंध…

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रायपुर : नवदिवसीय दुर्गोत्सव की शुरुआत 26 सितंबर से होने जा रही है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत सभी पंडालों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। एक रजिस्टर में समिति के सभी सदस्यों का नाम, नंबर और पता नोट कर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसे लोकल थाने में जमा करवाना होगा।

एडीएम एनआर साहू से मिली जानकारी के मुताबिक, बैठक में शहर की 100 बड़ी दुर्गोत्सव समितियों ने हिस्सा लिया। इसमें तय हुआ कि दुर्गोत्सव के दौरान होने वाले सभी बड़े कार्यक्रमों जैसे गरबा, जगराता आदि के लिए एडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। डीजे धुमाल की आवाज भी नियंत्रित रखने कहा गया है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। रात 10 बजे बाद डीजे धुमाल के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्सव के दौरान अस्त्र- को देनी होगी।शस्त्र का उपयोग करने वालों की जानकारी तत्काल स्थानीय थानो देनी होगी।

सड़कों पर नहीं लगेंगे पंडाल
एनजीटी के निर्देश के तहत समितियों से कहा गया है कि शहर में कहीं भी दुर्गा पंडाल सड़कों पर नहीं लगाए जाएंगे। पंडाल में विद्युत व्यवस्था भी सही ढंग से करने के निर्देश दिए गए हैं। मूर्ति विसर्जन के लिए 5 TE और 6 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। उसके बाद विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में सुखनंदन राठौर, देवचरण पटेल, देवेन्द्र पटेल, विरेन्द्र चतुर्वेदी, गौतम जंघेल, संजय यादव, नीलेश तांडी, आशीष यादव, सतीश तिवारी, मनोहर साहू आदि मौजूद रहे।

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