CG BREAKING : चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट जाने का निर्देश

Date:

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

CG BREAKING : Chaitanya Baghel did not get relief from Supreme Court, directed to go to High Court

नई दिल्ली, 4 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को मामले की शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि चैतन्य बघेल प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पूछताछ के लिए इस्तेमाल की जा रही PMLA की धारा 50 और 63 को चुनौती देना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें अलग से याचिका दाखिल करनी होगी।

यह मामला कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें ED ने चैतन्य बघेल से पूछताछ की थी और अब गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी।

 

 

 

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related

CHHATTISGARH : मेडिकल पढ़ाई के निजीकरण पर महंत का विरोध

CHHATTISGARH : Mahant protests against privatization of medical education रायपुर।...

BHUPESH vs VIJAY : PM आवास पर भूपेश-विजय LIVE भिड़े!

BHUPESH vs VIJAY : Bhupesh and Vijay clash live...

RAIPUR BREKING : PM आवास पर कुछ देर में आमने-सामने विजय-भूपेश!

  रायपुर। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ की सियासत का बड़ा...

CG CRIME NEWS : DJ की आवाज बढ़ाने पर चाकूबाजी, युवक की हत्या!

बिलासपुर। बिलासपुर में गणेश पंडाल के पास DJ की...