CG RAID BREAKING : हुक्का पीते 3 महिलाओं सहित 12 पकड़ाए, अवैध होने के बाद भी नामी गिरामी होटलों में परोसा जा रहा हुक्का

CG RAID BREAKING: 12 including 3 women caught drinking hookah, despite being illegal, hookah is being served in well-known hotels
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने हुक्का बार को अवैध घोषित कर दिया है। इसके बावजूद प्रदेश के कई शहरों में बेखौफ धड़ल्ले से नामी गिरामी होटलों और रेस्टोरेंट में हुक्का परोसा जा रहा है। दुर्ग जिले में पुलिस ने बीती रात दो बड़े होटलों में छापामार कर बड़ी संख्या में हुक्का पॉट, फ्लेवर और कोयले का जखीरा बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने मैनेजर, होटल संचालक के साथ ही 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं।
दुर्ग शहर के होटलों में हुक्का परोसे जाने की पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। चेतावनी के बाद भी कई होटल संचालक धड़ल्ले से हुक्का परोस रहे थे। जिसके बाद दुर्ग सीएसपी और IPS अधिकारी वैभव बैंकर ने कार्रवाई के लिए पुलिस की एक टीम गठित की।
रात 11 बजे राजनांदगांव रोड में स्थित फैमिली रेस्टोरेंट सीजी प्राइड में सादे लिबास में एक पॉइंटर भेजा। पॉइंटर का इशारा मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम ने होटल में छापामार कार्रवाई की। यहां पर पुलिस ने हुक्का पीते हुए 12 लोगों को पकड़ा जिसमें कि 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मौके से पुलिस ने 7 हुक्का पॉट, फ्लेवर और कोयला बरामद किया है।
IPS की टीम ने होटल सीजी प्राइड के बाद बघेरा में सर्किल लाउंज में छापा मारा। यहां पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में हुक्का पॉट के साथ ही फ्लेवर और कोयले का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने यहां के संचालक अंकित वैष्णव को मामले में गिरफ्तार किया है।
सरकार ने बनाए ये कड़े अधिनियम –
आपको बता दें प्रदेश सरकार ने हुक्का बार को अवैध घोषित करते हुए इसे गैर जमानतीय धाराओं के दायरे में ला दिया है। जिसके तहत कोई भी हुक्का बार का संचालन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ गैर जमानतीय धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा। इन धाराओं के तहत 1 से लेकर 3 साल की जेल हो सकती है, इसके साथ ही 10 हजार से लेकर 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया है।
हुक्का पीने पर भी होगी कार्रवाई –
वहीं हुक्का पिलाने वालों के साथ ही सरकार ने हुक्का पीने पर भी लगाम लगाने के लिए संशोधन एक्ट में प्रावधान किया है। इसके तहत हुक्का बार में हुक्का पीते हुए पकड़े जाने पर 1 हजार से लेकर 5 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।