CG News : दुर्ग। दुर्ग जिले में 4 साल के मासूम की हत्या के दो साल पुराने मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बेटे की हत्या के दोषी पाए गए मां गायत्री और उसके दूसरे पति मनप्रीत को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 8 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सौतेला पिता और मां दोनों करते थे मारपीट
जानकारी के मुताबिक गायत्री का पहले पति से 4 साल का बेटा जगदीप सिंह था। शादी टूटने के बाद गायत्री ने मनप्रीत से विवाह किया। आरोप है कि मनप्रीत बच्चे को आए दिन बुरी तरह पीटता था और मां गायत्री भी उसे मारने-डांटने में साथ देती थी।
31 जनवरी 2023 की रात बेरहमी से पिटाई, बेहोश हुआ बच्चा—अस्पताल में मौत
31 जनवरी 2023 की रात दोनों ने मिलकर मासूम जगदीप को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसे अंदरूनी गंभीर चोटें आईं। वह बेहोश होकर गिर पड़ा।
परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
चुपचाप अंतिम संस्कार करने वाले थे, लेकिन पुलिस को मिली भनक
दंपति ने मामले को दबाने की कोशिश करते हुए चुपचाप अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी।
इसी बीच पुलिस को सूचना मिल गई। टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि बच्चे की मौत अत्यधिक मारपीट और अंदरूनी चोटों के कारण हुई है। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अदालत ने सुनाई कठोर सजा
सभी साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मां और सौतेले पिता दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
